पुरानी पैनशन स्कीम पंजाब सरकार ने की चालू, 2018 वाले हुक्म लिए वापस

चण्डीगढ़ 18 नवंबर, 2019: पंजाब सरकार के ख़ज़ाना महकमे  ने कर्मचारियों की पुरानी पैनशन स्कीम और इस के लाभ देने सम्बन्धित सभी अधिकार ए. जी. पंजाब ( ए एंड ई) को फिर के दिए हैं . सरकार ने दिसंबर 2018 में पैनशन लाभों की बाँट के लिए जारी किये हुक्म वापस ले लिए हैं और नयी हिदायतों जारी कर दीं हैं .
पर यह भी नविनता किया गया है कि कर्मचारियों की मौत और सेवा मुक्ति के मामलों में अदायगी ख़ज़ाना दफ़्तरों / बैंक के द्वारा ही होगी .
इस सम्बन्धित पत्र की कापी इस तरह है:

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